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पांढुर्णा में तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारियों के कार्यों का नया विभाजन ,विभिन्न सर्किलों व थाना क्षेत्रों में अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

पांढुर्णा में तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारियों के कार्यों का नया विभाजन, विभिन्न सर्किलों व थाना क्षेत्रों में अधिकारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां

संवाददाता धनंजय जोशी

जिला पांढुरना मध्य प्रदेश

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री नीरज कुमार वशिष्ठ द्वारा जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू बनाने के उद्देश्य से तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दंडाधिकारियों के कार्यों का नवीन विभाजन किया गया है।

न्यायालयीन एवं राजस्व कार्यों के लिए विभिन्न अधिकारियों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें श्रीमती अश्विनी गोहिया, प्रभारी तहसीलदार को सर्किल तहसीलदार (नजूल) मुख्यालय पांढुर्णा, श्री अर्जुन बेलवंशी, प्रभारी तहसीलदार को सर्किल तहसीलदार सौसर (मुख्यालय सौसर), श्री गोपीचंद पवार, प्रभारी नायब तहसीलदार को सर्किल मोहगांव (मुख्यालय सौसर), श्री तीरथलाल ईरपाचे, प्रभारी नायब तहसीलदार को सर्किल नांदनवाड़ी (मुख्यालय पांढुर्णा), श्री भोजराज रंहागडाले, प्रभारी नायब तहसीलदार को सर्किल लोधीखेड़ा (मुख्यालय सौसर) तथा श्री रेवाराम झारिया, प्रभारी नायब तहसीलदार को सर्किल तिगांव (मुख्यालय पांढुर्णा) का दायित्व सौंपा गया है।

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इसके साथ ही कुछ अधिकारियों को कार्यपालक दंडाधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। इस क्रम में श्रीमती भावना मलगाम, प्रभारी तहसीलदार को थाना क्षेत्र सौसर एवं मोहगांव तथा श्री अशोक कुमार अडमे, प्रभारी नायब तहसीलदार को थाना लोधीखेड़ा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था एवं कार्यपालक दंडाधिकारी के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कार्यपालक दंडाधिकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे। इनके प्रमुख कार्यों में शव-पंचनामा, संदिग्ध मृत्यु की जांच, कानून व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों की पहचान संबंधी कार्यवाही एवं विभिन्न अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है।

इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक आपदाओं एवं आकस्मिक घटनाओं के दौरान SDRF/NDRF के साथ समन्वय एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के दौरान सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं अधिकारियों को सौंपी गई है।

कलेक्टर द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित न्यायालयों में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करें तथा अपने दायित्वों का निर्वहन अनुशासनपूर्वक करें।

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